आरटीआई आवेदन से पता चला कि बाल अधिकार पैनल को ‘2020 से अब तक हरियाणा से मिलीं 535 शिकायतें

हरियाणा : हाल ही में जींद जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा लड़कियों के यौन उत्पीड़न की घटना ने स्कूलों में ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र की कमी को उजागर कर दिया है।

एक आरटीआई आवेदन से पता चला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को 2020 और जुलाई 2023 के बीच हरियाणा से 535 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 45 इस साल (जुलाई तक) प्राप्त हुईं।

एक साल पहले रोहतक के एक गांव में भी जींद जैसी घटना सामने आई थी जब एक गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन रोहतक की एक टीम ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल के शिकायत बॉक्स में तीन छात्राओं द्वारा दी गई शिकायत पाई।

एनजीओ ने इस मामले को लेकर 19 अक्टूबर, 2022 को रोहतक के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा। इसने मामले के बारे में एक ईमेल के माध्यम से एनसीपीसीआर को भी सूचित किया।

हालांकि, चाइल्डलाइन रोहतक के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

उन्होंने कहा, “ऐसी घटनाओं की विशेषज्ञों द्वारा जांच और अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि परिवारों और पीड़ितों के लिए सामाजिक दबाव को संभालना बेहद मुश्किल होता है और पीड़ित के साथ एक सामाजिक कलंक जुड़ जाता है।”

जब सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष ने आरटीआई आवेदन दायर करके एनसीपीसीआर के साथ मामले का पालन किया, तो आयोग ने जवाब दिया कि वह ऐसी किसी भी शिकायत को ट्रैक नहीं कर सका। बल्कि आयोग ने उनसे आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा.

सुभाष ने कहा कि बच्चों के साथ यौन शोषण और उत्पीड़न का मुद्दा संवेदनशील और नाजुक मामला है। “हालांकि सरकार ने स्कूलों में शिकायतों के लिए ड्रॉप बॉक्स स्थापित करके एक तंत्र स्थापित किया था। एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को भी सतर्क रहने की जरूरत है, ”उन्होंने कहा।


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