उच्च न्यायालय ने होटल वाइल्डफ्लावर हॉल के अधिग्रहण पर रोक लगा दी

शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा हाई-एंड होटल वाइल्डफ्लावर हॉल के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है। हिमाचल सरकार ने पहले अपने पक्ष में मध्यस्थता आदेश के निष्पादन के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। औपनिवेशिक युग का होटल वाइल्डफ्लावर हॉल ओबेरॉय समूह द्वारा चलाया जा रहा है।

राज्य सरकार ने शनिवार को दो दशक से अधिक पुराने कानूनी विवाद का अंत करते हुए होटल को अपने कब्जे में ले लिया। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि होटल का अधिग्रहण उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि ओबेरॉय समूह पर राज्य सरकार का लगभग 120 करोड़ रुपये बकाया है और मामला मध्यस्थता में है और अंतिम आदेश सरकार के पक्ष में आया है।

हालाँकि, सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि होटल उन्हीं कर्मचारियों के साथ चलता रहेगा और वहाँ ठहरने वाले मेहमानों को कोई असुविधा नहीं होगी।


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