निलंबित सीआई के पास है आय से अधिक संपत्ति, एसीबी कोर्ट से जमानत खारिज

राजस्थान |  आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB कोर्ट कोटा ने निलंबित सीआई अब्दुल हकीम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब्दुल हकीम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब्दुल हकीम (58) गरमपुरा, लाखेरी जिला बूंदी के रहने वाला है। वर्तमान में करौली पुलिस लाइन से निलंबित चल रहा है। फिलहाल फरार है। उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी हो चुकी है।

ये था मामला
अक्टूबर 2020 में इंदरगढ़ निवासी ने कोटा रेंज एसीबी की शिकायत दी थी। जिसमें अब्दुल हकीम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। वहीं केशवरायपाटन निवासी ने भी बेनामी संपत्तियां अर्जित करने के आरोप लगाए थे। शिकायत पर कोटा ग्रामीण एसीबी की टीम ने अब्दुल हकीम के गांव पहुंचकर जांच की और प्रॉपर्टी के दस्तावेज खंगाले। शुरुआती जांच में आय से 266 प्रतिशत संपत्ति अर्जित करना पाया।

जांच के बाद रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। मुख्यालय के निर्देश के बाद मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से अब्दुल हकीम पिछले 6 महीने से फरार चल रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी।


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