प्रधानाध्यापिका की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कासरगोड: जिला सत्र न्यायालय ने दलित छात्र के बाल काटने के मामले में प्रधानाध्यापिका की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कासरगोड के कोटामाला स्कूल की प्रधानाध्यापिका शर्ली जोसेफिन की जमानत अर्जी खारिज कर दी. शिकायत है कि स्कूल असेंबली के दौरान पांचवीं कक्षा के छात्र के बाल यह कहकर जबरन काट दिए गए कि उसने अपने बाल लंबे कर लिए हैं.

मामले से जुड़ी घटना पिछले महीने की 19 तारीख की है. घटना में पुलिस ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हिंसा की रोकथाम सहित गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने कहा कि बाल शोषण गंभीर है। इधर, पिछले 26 दिनों से फरार शिक्षक को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पायी है.

पिछले महीने की 19 तारीख को कोट्टामाला स्कूल में 5वीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट की गई थी. माता-पिता ने मामले में न्याय मिलने तक कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने पहले घटना की विस्तृत जांच करने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

बाल अधिकार आयोग ने भी किया हस्तक्षेप: घटना में बाल अधिकार आयोग ने स्वेच्छा से मामला दर्ज कराया था. अभिभावक की शिकायत पर चितारीकला पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ गैर जमानती आरोप में मामला दर्ज किया है. टीचर ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के के बाल काट दिए. घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के स्कूल नहीं आने पर एससी प्रमोटर जांच करने पहुंचे. इससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्र पहले ही दूसरे स्कूल में स्थानांतरित हो चुका था।


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