हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी

पंजाब : पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को  भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विकास बहल ने अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला “स्पष्ट दुर्भावना और राज्य के एक शत्रु प्रमुख के गुप्त उद्देश्यों” का परिणाम था।

वकील अर्शदीप सिंह चीमा के साथ वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने बादल की ओर से दलील दी कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और जांच में उलझाया जा रहा है।

आरोपों का जिक्र करते हुए, चीमा ने कहा कि एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने बठिंडा विकास प्राधिकरण (बीडीए) को प्रभावित करने के लिए अपने पद और शक्ति का इस्तेमाल किया, ताकि सबसे पहले 2021 में कम दर पर भूखंडों की नीलामी की जा सके। यह भी आरोप लगाया गया कि साइट प्लान अपलोड न करके जनता को नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने से रोका गया। आगे यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के विश्वासपात्रों ने, साइट के विवरण की विशेष जानकारी रखते हुए, नीलामी में भाग लिया और लगभग आरक्षित मूल्य पर भूखंड प्राप्त करने में सफल रहे, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ।

“इस अदालत के ध्यान में यह लाना जरूरी है कि यह एक ई-नीलामी थी, जो पूरी दुनिया के लिए खुली थी। प्लॉट का आरक्षित मूल्य 29,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया था और इसे दो लोगों ने 30,348.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर खरीदा था। इन भूखंडों को बाद में याचिकाकर्ता ने मूल आवंटियों को प्रीमियम का भुगतान करके खरीदा था और राज्य के खजाने को लगभग 25 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया था। याचिकाकर्ता के फ्लैट की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग इन भूखंडों को खरीदने के लिए किया गया था, ”यह जोड़ा गया था।

अंतरिम राहत देने वाला न्यायमूर्ति बहल का आदेश कम से कम मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 दिसंबर तक लागू रहेगा।


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