हाई कोर्ट ने मेघालय सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

मेघालय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मेघालय सरकार को राज्य में स्थित सीमेंट संयंत्रों और अन्य दो उद्योगों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए कोयले के उपयोग पर एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मेघालय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी, न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू और न्यायमूर्ति डब्लू. डिएंगदोह ने जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए मेघालय सरकार को जांच के दौरान सीमेंट, फेरो-मिश्र धातु और कोक जैसे उद्योगों में पाई गई विसंगतियों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसकी निगरानी की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीपी कटेकी ने सीमेंट के निर्माण के उद्देश्य से कोयले का उपयोग किया।
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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अमित गोयल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 10.08.2023 को पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के बावजूद, सरकार ने सीमेंट संयंत्रों और अन्य उद्योगों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए कोयले के उपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस पर ध्यान देते हुए, मेघालय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने महाधिवक्ता को 4 अक्टूबर, 2023 को सुनवाई की अगली तारीख पर मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


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