हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत के आयोजन को नहीं दी अनुमति

दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत’ नहीं होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को मुस्लिम महापंचायत का आयोजन होना था. इसमें 10 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी.

हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मुस्लिम महापंचायत के पोस्टरों को देखकर लगता है कि यह कार्यक्रम सांप्रदायिक हो सकता है और इससे पुरानी दिल्ली में तनाव बढ़ सकता है. हालांकि, हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता वक्ताओं की सूची देकर और सांप्रदायिक तनाव नहीं होने का आश्वासन देकर दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं. ये याचिका ‘मिशन सेव कॉन्स्टीट्यूशन’ नाम की संस्था की ओर से दायर की गई थी. दावा है कि ये संस्था जनता के बीच संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा होने का काम करता है.
याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत आयोजन करने की अनुमति दी गई थी. लेकिन बाद सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी ने ‘मनमाने तरीके से कार्यक्रम को सांप्रदायिक’ बताते हुए अनुमति रद्द कर दी.याचिका में दावा किया था कि संस्था अल्पसंख्यक समुदायों से लेकर एससी-एसटी और ओबीसी समुदाय को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम की एक सीरीज शुरू करना चाहता है. इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर के कार्यक्रम से होनी थी. याचिका में 16 अक्टूबर को डीसीपी की ओर से जारी लेटर को रद्द करने की मांग की गई थी. साथ ही 29 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन करने की अनुमति देने की मांग भी की गई थी.