हाजिर न होने पर सीओ व इंस्पेक्टर पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड

अलीगढ़: न्यायालय में गवाही के लिए हाजिर न होने पर एक सीओ व एक इंस्पेक्टर को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. एडीजे तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. सीओ मेरठ व इंस्पेक्टर मथुरा में वर्तमान में तैनात है.
एडीजीसी गिर्राज किशोर सिंघल ने बताया कि अतरौली क्षेत्र में दो साल हत्या के मामले में हाल में ही इंस्पेक्टर से प्रोन्नत होकर सीओ बने संजय कुमार जायसवाल गवाही के लिए नहीं आए. संजय फिलहाल मेरठ पुलिस लाइन में तैनात हैं. इस पर अदालत ने एसएसपी मेरठ को पत्र लिखा है. इसमें कहा है कि 25 अक्टूबर को सीओ को साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे. यह अंति अवसर के रूप में पेशी होगी. इसी तरह मडराक थाना क्षेत्र में छह वर्ष पहले हुई हत्या के अन्य मामले में इंस्पेक्टर संजीव कुमार दुबे लंबी अवधि तक गवाही देने नहीं आ रहे. संजीव दुबे वर्तमान में मथुरा के थाना छाता में तैनात हैं. अदालत ने मथुरा एसएसपी को पत्र लिखा है. इसमें कहा है कि 30 अक्टूबर को संजीव को न्यायालय में हाजिर करें. अदालत ने अपने पत्र में दोनों जिलों के एसएसपी को आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि इनके वेतन से काटकर न्यायालय में जमा करना सुनिश्चित करें.
दोहरे हत्याकांड में जमानत अर्जी निरस्त

जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने गौंडा क्षेत्र के दोहरे हत्याकांड में दो लोगों की जमानत अर्जी निरस्त की है.

डीजीसी जितेंद्र सिंह ने बताया कि गोंडा क्षेत्र के गांव कैमथल में चार अक्टूबर को सुरेश के तेरहवीं में उनकी पत्नी मुकेश देवी की हत्या की गई थी. सुरेश की 30 अगस्त को हार्ट अटैक से मौत हो गई. उन्होंने अपने साले भोला की बेटी प्रियंका गोद लिया था. यह बात उनके भाइयों व भतीजों को पसंद नहीं थी. सुरेश की संपत्ति पर उनकी नजर थी. इसमें संजीव कुमार व सचिन की ओर से जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जो निरस्त की गई है. इसी तरह एडीजे पाक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने दादों थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आकाश और जवां थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में रुमान की जमानत निरस्त की है. यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने दी. इधर, एडीजे 11 रजनेश कुमार की अदालत ने गभाना क्षेत्र में साइबर धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत निरस्त की है.
एडीजीसी तरुण वर्मा ने बताया कि गभाना के युवक से शातिर ने आनलाइन रुपयों की जरूरत बताकर बातों में उलझाया और फोन से 63 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर लिए थे. इसमें गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर 47 क्षेत्र के सदरपुर कालोनी गली नंबर 2डी निवासी मनोत्तम त्यागी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जो निरस्त कर दी गई.

 


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