पोक्‍सो अधिनियम पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चिंता जताई

 

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम में यौन शोषण और किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध को एक साथ जोड़ देने पर चिंता व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति चित्ता रंजन दास और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने यह भी कहा कि यौन शिक्षा पर आधारित अधिकारों की आवश्यकता है।

यह टिप्पणी तब आई जब इसने निचली अदालत के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें एक किशोर को अपने रोमांटिक पार्टनर, जो कि नाबालिग है, के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

खंडपीठ ने किशोर लड़के को तब बरी कर दिया जब नाबालिग लड़की, जो कि एक किशोरी भी है, ने स्वीकार किया कि शारीरिक संबंध सहमति से बने थे क्योंकि दोनों ने बाद में एक-दूसरे से शादी करने का फैसला किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि न तो उसे और न ही रोमांटिक पार्टनर को इस बात की जानकारी थी कि भारतीय कानून के अनुसार यौन संबंध की आधिकारिक उम्र 18 वर्ष है। दोनों ही दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से थे।

खंडपीठ ने गुरुवार को आदेश पारित किया, हालांकि आदेश की प्रति शुक्रवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई।

हालाँकि, खंडपीठ ने किशोर लड़कों और लड़कियों के लिए कुछ सलाह भी दी।

इसके अनुसार, जहां किशोर लड़कों को अपनी उम्र की लड़कियों का सम्मान करना सीखना चाहिए, वहीं किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि माता-पिता की भी अपने बच्चों को इस संबंध में शिक्षा देने की जिम्मेदारी है।

खंडपीठ के मुताबिक, सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि महज दो मिनट के आनंद से सामाजिक गरिमा को नुकसान न पहुंचे।

आईएएनएस


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