एमएचसी ने ओपीएस को AIADMK के चुनाव चिन्ह और झंडे का इस्तेमाल करने से रोका

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर उन्हें 30 नवंबर तक अन्नाद्रमुक के आधिकारिक प्रतीक, ध्वज और लेटरहेड का उपयोग करने से रोक दिया है। ओपीएस की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्होंने ओपीएस को पार्टी से निष्कासित करने को वैध ठहराने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, मामले पर अभी सुनवाई बाकी है और उन्होंने स्थगन की मांग की।

प्रस्तुतीकरण के बाद न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने ओपीएस के खिलाफ अन्नाद्रमुक प्रतीक, ध्वज और लेटरहेड का उपयोग करने पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की और मामले को सुनवाई के लिए 30 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया।

विपक्ष के नेता और एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने ओपीएस को एआईएडीएमके के प्रतीक, ध्वज और आधिकारिक लेटरहेड का उपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एमएचसी का रुख किया। ईपीएस ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के खंड 15 के तहत मान्यता दी है।

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि अदालत ने ओपीएस को पार्टी से निष्कासित करने को भी अंतिम रूप दे दिया। ईपीएस ने तर्क दिया कि इसलिए ओपीएस के पास पार्टी के नाम, प्रतीक, ध्वज या लेटर हेड का उपयोग करने की कोई वैधता नहीं है।


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