वन अधिकारी के खिलाफ कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, 30 करोड़ का भुगतान मामला

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मरवाही वन मंडल में रॉयल्टी राशि कटौती के बिना करीब 30 करोड़ का भुगतान खनिज रॉयल्टी की कटौती किए बिना करने की शिकायत की जांच का आदेश कलेक्टर ने जिला खनिज अधिकारी को दिया है.

कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की थी और बताया था कि तत्कालीन डीएफओ और अब सेवानिवृत्त राकेश कुमार मिश्रा और उनके अकाउंटेंट में सप्लायर साहिल इंटरप्राइजेज बिलासपुर को 30 करोड़ का भुगतान किया। सन् 2020-21 में 101 एनइकट टैम्पा मद से बनाए गए थे। इसमें सप्लायर को 3.50 करोड़ रुपए रॉयल्टी जमा करनी थी, जिसकी बिल से कटौती के बाद भुगतान किया जाना था। रॉयल्टी की राशि ना लेकर सप्लायर को पूरा भुगतान किया गया। इस तरह से शासन को क्षति पहुंचाई गई।


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