बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा

अलवर: अलवर के बहतूकला थाना क्षेत्र के रहने वाले पिता को बेटी से रेप करने के आरोप में आजीवन कारावास व 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के जज शिलपा समीर ने यह आदेश दिया।

प्रकरण के अनुसार विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया- 31 जनवरी 2023 को पीड़िता ने पुलिस थाना एमआईए में तहरीर देकर अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। तब उस बेटी की उम्र 17 साल थी। रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता ने फरवरी 2021 में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया था। इससे वह गर्भवती भी हो गई थी।
मई 2021 में उसके पेट में दर्द होने पर उसे जबर्दस्ती ईएसआईसी हॉस्पिटल अलवर से दवा दिलाई। तब उसे गर्भवती होने का पता चला था। पिता के रेप के मामले में परिवार के लोगों को शिकायत की तो सबने मिलकर उसे ही डांटा। उस समय मामले को दबा दिया गया।
8 जनवरी 2022 को आरोपी पिता ने दोबारा पीड़िता से रेप किया, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे शिकायत करने से रोका। उसके दो बहनें भी हैं। पीड़िता को बहनों के साथ रेप होने का डर लगा। इसके बाद एसपी को शिकायत कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।