मंत्री वसावन ने कहा कि सहकारी समितियां आरबीआई के मानदंडों के अनुसार काम कर रही

केरल स्थित कुछ सहकारी समितियों में अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने कहा, “कुछ सहकारी समितियां अपने नाम में ‘बैंक’ शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं और यह नियामक प्रावधानों का उल्लंघन है।” (सहकारी समिति योजना) (बी.आर. यह है) भारतीय दंड संहिता, 1949 की धारा 7 का उल्लंघन है।

बसवान ने टीएनआईई को बताया: “हमारी सहकारी समिति नियमों के अनुसार काम करती है। हम केवल ‘बैंक’ नाम का उपयोग करते हैं। नियमानुसार सहकारी समितियों को केवल सदस्यों से ही जमा स्वीकार करना चाहिए। हमारा संघ केवल सदस्यों से जमा स्वीकार करता है।

शीर्ष ने कहा, “आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि कुछ सहकारी समितियां गैर-सदस्यों/नाममात्र सदस्यों/सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार कर रही हैं, जो अवैध बैंकिंग प्रथाओं के बराबर है।” बैंक ने गुरुवार को प्रकाशित एक बयान में इसकी घोषणा की। बी.आर. का आयोग 1949।”


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