छोटा शकील के कथित सहयोगी पर रंगदारी मामले में गवाह को धमकी देने का किया मामला दर्ज

मुंबई : मुंबई पुलिस ने भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील के कथित सहयोगी रियाज भाटी, उसके बेटे अमाद भाटी और उनके साथी राजेश बजाज के खिलाफ एक व्यवसायी द्वारा जबरन वसूली मामले में जेल से धमकी देने की शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया है।

वर्तमान में, भाटी जबरन वसूली के मामले में मुंबई जेल में बंद है, जिसमें शकील के बहनोई सलीम फ्रूट और पांच अन्य भी शामिल हैं।

एफआईआर का विवरण

मामला 17 नवंबर को खार पश्चिम के 43 वर्षीय संजय सैनानी ने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। एफआईआर से पता चलता है कि शिकायतकर्ता के दोस्त कैल्स रेगर ने शुरू में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रियाज़ भाटी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद, भाटी और उसके सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली विरोधी सेल में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया, जिसके कारण भाटी को जेल हुई।

रियाज़ भाटी के करीबी दोस्त बजाज का शिकायतकर्ता से दस साल पुराना परिचय है। बजाज ने अदालत में भाटी के पक्ष में बयान देने के लिए सैनानी पर लगातार दबाव डाला। 2022 में, बजाज ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन के पास शिकायतकर्ता से मुलाकात की और उसे गिरोह के साथ खिलवाड़ न करने की धमकी दी।
इसी साल अगस्त में बजाज और सैनानी की मुलाकात गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी। बजाज ने शिकायतकर्ता को चेतावनी देते हुए अपनी धमकी दोहराई कि भाटी का समर्थन करने में विफलता के गंभीर परिणाम होंगे।

भाटी के खिलाफ धाराएं दर्ज
11 नवंबर को रियाज भाटी ने शिकायतकर्ता को जेल से अमाद के नंबर से फोन किया और उसे अपने पक्ष में बयान देने के लिए धमकी दी।
भाटी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (ए) (किसी भी व्यक्ति को गलत सबूत देने के लिए धमकी देना), 406 (2) (जान से मारने की धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।


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