धनबाद सुप्रीम कोर्ट से प्रभावित कैंसर अस्पताल को मिली राहत

झारखण्ड:  ईस्ट बसुरिया ओपी की रेगुनी बस्ती में विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सरकार ने 85 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका है. रेगुनी मौजा में विवादित 85 एकड़ जमीन है, जिनमें से 11.92 एकड़ पर असर्फी कैंसर संस्थान संचालित है.
यह जानकारी रेगुनी बस्ती स्थित असर्फी कैंसर अस्पताल परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीईओ हरेंद्र सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अभय एस ओका व पंकज मिथल की खंडपीठ ने नौ को पूरे मामले की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस भेजते हुए एग्जेक्यूशन सहित हाईकोर्ट रांची सहित अबतक पारित सभी अदालतों के निर्णयों पर रोक लगा दी है.

झारखंड सरकार के अधिवक्ता राजीव द्विवेदी ने बहस की व सरकार ने 85 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोक दिया. अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी जमीन के विवाद में निचली अदालत में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया था. सरकार से 11.92 एकड़ आवंटन मिलने के बाद असर्फी अस्पताल ने कैंसर अस्पताल का निर्माण कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेगुनी बस्ती में ग्रामीणों के बीच हर्ष है. बताया गया कि असर्फी कैंसर संस्थान में कैंसर के मरीजों का इलाज अप्रैल से ही शुरू कर दिया गया है. मरीजों की रेडिएशन थेरेपी के अलावा सभी प्रकार का इलाज चल रहा है. मौके पर सीईओ हरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, डॉ विप्लव मिश्रा, डॉ रमेश कुमार, शुभांशु रॉय आदि उपस्थित थे.


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