कलकत्ता HC ने लॉ कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ CID जांच के आदेश दिए

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पैसे की कथित हेराफेरी के मामले में शहर के एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ सीआईडी जांच का आदेश दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने जोगेशचंद्र चौधरी लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल सुनंदा भट्टाचार्य गोयनका के खिलाफ सीआईडी जांच का आदेश दिया।

कॉलेज गवर्निंग बॉडी के एक सदस्य ने पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए 2018 में शहर के चारु मार्केट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस के धोखाधड़ी रोधी अनुभाग ने जांच शुरू की। जांच की प्रगति से नाखुश जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीआईडी जांच का आदेश दिया.


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