होम लोन पर आईटी डिडक्शन 5 लाख रुपये तक क्लेम किया जा सकता है

होम लोन : हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो। अब अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा निवेश करना होगा। आम लोगों के लिए बढ़ी हुई लागत से अपना घर खरीदना मुश्किल है.. अगर वे दिहाड़ी मजदूर हैं, तो वे बैंक ऋण से अपना घर खरीदते हैं. होम लोन चुकाने में कई साल लग जाते हैं। सरकार भी घरों की खरीद को प्रोत्साहित कर रही है। उस प्रयोजन के लिए आयकर अधिनियम-1961 में अनेक छूटें उपलब्ध कराई गई हैं।

बैंक लोन पर घर खरीदने वालों को उस लोन पर ब्याज, लोन पर इनकम टैक्स में छूट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. यदि आप इसके बारे में जागरूक हैं, तो आप आय पर कर भुगतान का बोझ कम कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत घर खरीदारों के लिए 5 लाख रुपये तक की कर कटौती उपलब्ध है। आइए एक नजर डालते हैं उन पर..!

होम लोन पर दो प्रकार के ईएमआई भुगतान होते हैं। मूलधन और ब्याज भुगतान अलग-अलग हैं। इनकम टैक्स एक्ट-1961 के सेक्शन 80सी के तहत ईएमआई का बड़ा हिस्सा डिडक्शन के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। घर की खरीद के लिए चुकाई गई स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का सेक्शन 80C के तहत क्लेम किया जा सकता है।


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