निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत देने से इंकार

रांची : झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है. इससे पहले पीएमएलए कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होनें सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर याचिका की थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया.
