परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग पर आजीवन जेल का प्रावधान

आगामी एक अक्टूबर को होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी ( प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 की तैयारियों की समीक्षा बैठक गुरूवार को वीडियो कॉन्फे्रंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने की।
दौसा में परीक्षा समन्वयक एडीएम राजकुमार कस्वा भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय ) ( संशोधन) अधिनीयम 2022 लागू किया गया है। इसके अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोर दंड से दंडनीय हैं। अनुचित साधन का उपयोग पाए जाने पर कम से कम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही न्यूनतम 10 लाख रूपये से 10 करोड रूपय तक जुर्माने का भी प्रावधान है।
एडीएम कस्वा ने बताया कि ऎसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जाएगा। यह कृत्य संज्ञेय, अजमानतीय एवं गैर समझौता योग्य अपराध हैं।


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