आइजोल जिला प्रशासन ने एंटीबायोटिक्स केमिस्ट दुकानों को सीसीटीवी लगाने का दिया निर्देश

मिजोरम: आइजोल के उपायुक्त नाज़ुक कुमार ने आइजोल जिले में अनुसूचित एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचने वाली सभी फार्मेसियों को अपने खुदरा दुकानों पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा, आदेश का उल्लंघन करने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 133 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।

ऐसा तब हुआ है जब कई खुदरा दुकानों को चिकित्सकों के उचित चिकित्सीय नुस्खे के बिना अनुसूचित एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचते हुए पाया गया था।

अनुसूची H1 का तात्पर्य पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर बेची जाने वाली दवाओं से है। फार्मासिस्ट को अपनी बिक्री का रजिस्टर रखना होगा। अनुसूची


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