याचिका पर सरकार से जवाब तलब

राँची: झारखंड हाईकोर्ट ने रिनपास की निदेशक जयति सिमलई की नियुक्ति, दवाओं की खरीद और अन्य अनियमितता पर सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 12 दिसंबर तक सरकार और एसीबी के एडीजी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. उत्तम कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए को अदालत ने निर्देश दिया.

इसकी शिकायत एसीबी, मुख्यमंत्री समेत तमाम फोरम में की गई. आरटीआई के तहत भी जानकारी मांगी गई, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही जानकारी दी गई. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश
झारखंड बार कौंसिल के मॉडल रूल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है. एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की.
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इस पर अदालत ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो तत्काल इसकी सुनवाई नहीं होगी. अदालत ने 18 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की.
इस बीच एसोसिएशन के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. एसोसिएशन ने बार कौंसिल के मॉडल रूल को चुनौती देते हुए कहा कि यह बार संघों के कार्य में हस्तक्षेप है. बार संघों के कार्यों में बार कौंसिल हस्तक्षेप नहीं कर सकती. संघ के लिए नियम बनाने का अधिकार बार कौंसिल को नहीं है.