प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रकाशित

सीकर। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान किसी भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार अथवा संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा मतदान दिवस से एक दिन पूर्व 24 नवम्बर को एवं मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय गठित विज्ञापन अधिप्रमाणन कमेटी से अधिप्रमाणन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा सभी रिटर्निंग अधिकारियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा समाचार पत्रों,प्रिन्ट मीडिया को निर्देश जारी किये है। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए विज्ञापनों के अधिप्रमाणन हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है।

इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों को भी सक्षम समिति से करवाना होगा अधिप्रमाणन-

विधानसभा आम चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों को सक्षम समिति से अधिप्रमाणन कराने के पश्चात ही विज्ञापन प्रसारित किये जा सकेंगे। विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए निर्धारित अनुलग्नक अ में आवेदन करना होगा। यह आवेदन पत्र सीईओ की वेबसाइट www.ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध है। इस साइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर इसे भरकर मीडिया प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना होगा।


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