मठ प्रशासक के नाम नगर निगम ने करीब 10.36 लाख रुपये का गृहकर नोटिस दिया

आगरा: नगर के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर को नगर निगम ने 10.36 लाख रुपये हाउस टैक्स का बकाया जमा कराने का नोटिस जारी किया है. नगर निगम ने मंदिर की संपत्ति के नंबर का उल्लेख करते हुए मठ प्रशासक के नाम नोटिस दिया है. मठ प्रशासक ने नोटिस का विरोध करते हुए टैक्स माफ करने की मांग की है.
नगर निगम ने सात जनवरी 2023 को दरेसी नंबर एक की संपत्ति संख्या 16/20/21 का उल्लेख करते हुए हरिहर पुरी के नाम से नोटिस जारी किया था. हाउस टैक्स की बकाएदारी करीब 1036936 रुपये जमा कराने के लिए कहा गया था. हरिहर पुरी का कहना है कि दरेसी नंबर एक संपत्ति संख्या 16/20 पर शहर के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव स्थित हैं. इसका देखरेख और स्वामित्व हरिहर पुरी और योगेश पुरी का है. यह एक धार्मिक संस्था है जो जनहित में ग्रामीण क्षेत्र में गोशाला, विद्यालय और अस्पताल का संचालन करती है. मंदिर प्रांगण से जो आय होती है उसी से मंदिर पूजा, सेवा और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं. मंदिर एक धार्मिक संस्था है. यहां कोई व्यावसायिक कार्य नहीं होता है. हरिहर पुरी ने गृह राज्यमंत्री को पत्र लिखकर टैक्स माफ करने और नोटिस को निरस्त करन की मांग की है.

मंदिर परिसर पर टैक्स नहीं लगाया जाता है. मनकामेश्वर महादेव मंदिर को जो नोटिस जारी हुआ है वह उस क्षेत्र की दुकानें या अन्य आवासीय परिसर के लिए है.
विनोद कुमार, अपर नगर आयुक्त
मंदिर को करीब 10.36 लाख रुपये का हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया है. मनकामेश्वर मंदिर एक धार्मिक संस्था है. अन्य संस्थाओं की तरह इसका भी टैक्स माफ किया जाए. इसके लिए पत्र लिखा है. हरिहर पुरी, मठ प्रशासक