एनजीटी के आदेश से कई वाणिज्यिक इकाइयां जद में आएंगी

गाजियाबाद न्यूज़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गाजियाबाद के साहिबाबाद ड्रेन और आसपास के अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध निर्माण को हटाए बगैर ड्रेन को प्रदूषण मुक्त करने का कोई विकल्प नहीं बचा है. इस आदेश होने वाले तोड़फोड़ की कार्रवाई में बड़ी वाणिज्यिक इकाइयां भी जद में आएंगी. साथ ही यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि नाले में सीवेज का पानी नहीं जाने पाए.

एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्रालय, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद नगर निगम को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. पीठ ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई छह माह में पूरा करने का आदेश दिया है. ट्रिब्यूनल ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा पेश मामले में गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है.

अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी याचिकाकर्ता हाजी आरिफ का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2014 में एनजीटी में याचिका दाखिल कर साहिबाबाद नाले को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की थी. अब एनजीटी के आदेश से उम्मीद है कि जिम्मेदार सरकारी विभाग अतिक्रमण हटाएंगे. कई नामी फैक्टरी और ऑटो शोरुम के साथ ही अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने नाले को पाटकर रास्ता बनाया है.


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