जान से मारने के प्रयास में पांच-पांच वर्ष की सजा

चंडीगढ़: महिला को जान से मारने के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने ओमपाल व सोहनपाल को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों को 5-5 साल की कैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जिले के सोहना क्षेत्र के गांव हरचंदपुर में प्लॉट को लेकर दिसंबर 2017 को 2 पक्षों में विवाद हो गया था. जिसमें एक महिला को गंभीर चोटें भी आई थी.
पीड़ित पक्ष ने सोहना पुलिस थाना में गांव के ही दो आरोपियों ओमपाल व सोहनपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने महिला को जान से मारने के प्रयास किया.

कर्मचारी संदिग्ध हालात में लापता
गांव फतेहपुर बिल्लौच का साल का युवक ड्यूटी के लिए घर से निकला, लेकिन वह न तो ड्यूटी पहुंचा और न घर लौटा है. सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. गांव फतेहपुर बिल्लौच निवासी ओमप्रकाश ने बताया कि वह दो भाई है. उसका बड़ा भाई गंगाचरण है. गंगाचरण का बड़ा लड़का सोनू उम्र साल एनआईटी स्थित आंचल अस्पताल अपनी ड्यूटी पर गया था, लेकिन वह न तो ड्यूटी पर पहुंचा और न ही देर शाम तक घर वापिस लौटा है.