रुंगटा धमकी प्रकरण में मुख्तार की वीसी से पेशी

वाराणसी: रवींद्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए/एसीजेएम प्रथम उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. बांदा जेल में निरुद्ध आरोपित मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) से कराई गई.

मुख्तार ने प्रकरण में लखनऊ सीबीआई कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख नियत की. पेशी के दौरान आरोपित के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, आदित्य वर्मा, शहनवाज परवेज, शिवम सिंह उपस्थित रहे.

बता दें कि नंद किशोर रुंगटा के अपहरण व हत्या के बाद उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद उनके भाई महावीर प्रसाद रुंगटा ने भेलूपुर थाने में 5 नवंबर 1997 को मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार के खिलाफ उसी समय आरोप पत्र दाखिल किया था.


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