खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए: एडीसी निवेदिता नेगी

मंडी: अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) निवेदिता नेगी ने मंडी जिले के बाजारों में जनता को सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलएसी) की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी ने अधिकारियों से बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के मानकों की सख्ती से जांच करने को कहा। इसके लिए औचक निरीक्षण करने और बाजार में स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों एवं विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

निवेदिता नेगी ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी दुकानदार तले हुए खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर न बेचे। कचौरी, समोसा या अन्य खाद्य पदार्थों को तलने में प्रयुक्त तेल का प्रयोग ध्रुवीय पदार्थ की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक होने पर नहीं करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि समय-समय पर मीट की दुकानों का निरीक्षण करते रहें। इसके लिए नियमों का पालन किया जाना चाहिए. सुनिश्चित करें कि मांस की दुकान तीन मीटर से कम न हो, काटने के उपकरण स्टेनलेस स्टील के हों और वहां कोई जीवित जानवर न हो। मांस की दुकानों पर केवल कच्चा या पका हुआ मांस ही बेचा जा सकता है।


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