यात्री सुविधा मानकों का अनुपालन न करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख का लगा जुर्माना

नई दिल्ली: विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर एयरलाइनों का निरीक्षण करने के बाद, नियामक ने पाया कि एयर इंडिया प्रासंगिक नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी। बाद में 3 नवंबर को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

डीजीसीए ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि कारण बताओ नोटिस पर एयर इंडिया के जवाब के आधार पर यह पाया गया कि एयरलाइन ने सीएआर के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

ये “विलंबित उड़ानों से प्रभावित यात्रियों के लिए होटल आवास उपलब्ध नहीं कराने, उनके कुछ ग्राउंड कर्मियों को शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण न देने और अंतरराष्ट्रीय बिजनेस क्लास के यात्रियों को मुआवजे का भुगतान न करने से संबंधित हैं, जिन्हें अनुपयोगी सीटों पर यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था”। कहा। इन गड़बड़ियों के लिए नियामक ने 10 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है.


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