नियोक्ता के वाहन में बैठे कर्मियों का थर्ड पार्टी बीमा

भागलपुर: नियोक्ता के वाहन में दुर्घटना के मामले में अब यात्रा करने वाले कर्मचारी भी बीमा का लाभ उठा सकेंगे. भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे वाहन बीमा में अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी पॉलिसी की सुविधा मुहैया कराएं. इससे नियोक्ता के वाहन में यात्रा करने वाले कर्मचारियों को बीमा की सुविधा मिल सकेगी.

अतिरिक्त प्रीमियम नहीं वसूला जाएगा बीमा नियामक ने साफ तौर पर कहा कि अगला फैसला आने तक भारतीय मोटर शुल्क के भारतीय मोटर टैरिफ यानी आईएमटी-29 के तहत तीसरे पक्ष को बीमा मुहैया कराए जाने पर ऐसे वाहनों से निजी कार पॉलिसी जारी करने पर कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं वसूला जाएगा.

मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया था आदेश आईआरडीएआई ने कहा, निजी कार पैकेज के तहत वाहन की थर्ड पार्टी की देनदारी के सेक्शन या बंडल पॉलिसियों और अनिवार्य वाहन थर्ड पार्टी देनदारी वाली स्टैंडअलोन पॉलिसियां जारी करने के दौरान इनबिल्ट बीमा मुहैया करवाया जाएगा. अदालत के आदेश के मद्देनजर बीमा नियामक ने यह फैसला किया है. दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय ने बीमा नियामक को आईएमटी-29 में कर्मचारियों के लिए इनबिल्ट बीमा अनिवार्य करने का आदेश दिया था.
यह था मामला
गौरतलब है कि न्यायालय को यह जानकारी मिली थी कि कर्मचारियों को नियोक्ताओं के निजी वाहनों में यात्रा करने के दौरान दुर्घटना का शिकार होने और घायल होने या असामयिक मौत होने पर बीमा का दावा हासिल करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है. परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य को खोने या घायल होने पर दावा करने वाले को अंतहीन कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं. भारतीय वाहन टैरिफ 2002 की धारा-7 का खंड 7 नियोक्ता के निजी वाहन से कर्मचारियों को लेकर जाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति से संबंधित है. इस धारा के अनुसार ऐसे कर्मचारियों और वेतनभोगी चालक जो भी लागू हो, उसकी जिम्मेदारी है.

 


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