चुनाव कार्य हेतु वाहन उपलब्ध नहीं करवाने वाले वाहन स्वामी के विरूद्ध

दौसा । जिला परिवहन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि आगामी विधानसभा आमचुनाव 2023 के लिए रेलवे परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा उपभोक्ताओं का अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिग्रहण की गई बसो का निर्धारित समय 22 मार्च को शाम 05 बजे रिर्पोटिंग स्थल पं. नवल कि6आओर राजकीय पी.जी. कॉलेज, दौसा में उपस्थिति प्रस्तुतिकरण प्रकाशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में विधान सभा आमचुनाव 2023 के मध्यनगर जिले में संचलन बस और मिनी बच्चों की कोरी जारी होने वाले वाले छोटे बच्चों पर 19 मार्च से 25 मार्च तक शामिल रखा गया है। इसके बावजूद यदि कोई बस एवं मिनी बस विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में सफलता मिलती है तो उसकी समीक्षा की जाएगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बस की बस की रपट पर चुनाव कार्य की तिथि और स्थान का उल्लंघन बताया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत धारा 167 के तहत धारा 167 के तहत दोषी ठहराए जाने पर एक साल की अवधि के लिए छूट या सजा से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत वाहनों के अनुकरण की अनुमति भी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में जिलों में संचालित बाल कैडेटों का भी अधिग्रहण किया गया है।
जिला अधिकारी ने सभी बालवाहिनियों के स्वामीयो व 6आशंकन बोर्ड को निर्दे6ियत देते हुए कहा कि स्टॉक धारकों ने प्रवेश फार्म में अंकित तिथि व समय पर निर्धारित स्थान पर अपने सहयोगियों की रिपोटिंग स्वीकृति सुनी6इचत करे।
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