बैंक ऑफ बड़ौदा और आईओबी पर लगाया 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई। मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विभिन्न नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, जमाकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकता निधि योजना और वित्तीय सेवा आउटसोर्सिंग के लिए आचार संहिता से संबंधित मानदंडों का पालन न करने के लिए सिटीबैंक एनए पर अधिकतम 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर “केंद्रीय रजिस्ट्री” के निर्माण और अन्य ऋण संबंधी मामलों के संबंध में कुछ निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 434 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा, चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर ऋण संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

तीनों मामलों में, रिज़र्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर आधारित था। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।


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