सवाई माधोपुर दुष्कर्म व हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

राजस्थान : नाबालिग किशोरी का किडनैप कर रेप करने और सुसाइड को मजबूर करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। आरोपी टीचर को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। मामला सवाई माधोपुर के बौंली का है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि बौंली थाना क्षेत्र के बहुचर्चित किडनैप, रेप और मर्डर का मामले में नाबालिग के पिता ने दर्ज रिपोर्ट कराई थी। नाबालिग किशोरी के पिता ने अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के किडनैप की सूचना दी थी। हनुतिया गांव के राजकीय स्कूल के टीचर रामरतन पुत्र राधेश्याम मीणा पर किडनैप करने का आरोप लगाया था।

10 अगस्त 2023 को बौंली थाना पुलिस को सर्च ऑपरेशन में कुएं में किशोरी का शव मिला था। किडनैप के मामले में रेप और हत्या की धारा जोड़ दी गई। जिसके बाद 11 अगस्त को टीचर रामरतन को गिरफ्तार किया गया। अब टीचर ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई लेकिन कोर्ट ने नारौली चौड़ निवासी रामरतन मीणा पुत्र राधेश्याम मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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