POCSO मामले में व्यक्ति को 10 साल की सज़ा

एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत), यमुनानगर ने एक 13 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने की कोशिश करने के लिए एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है।

दोषी की पहचान जगाधरी के कपिल (21) के रूप में हुई।

विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार टंडन ने कहा कि दोषी पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त साधारण कैद होगी। उन्होंने कहा कि एएसजे ने 20 अक्टूबर को फैसला सुनाया। कपिल के खिलाफ 4 जून, 2022 को आईपीसी और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।


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