नेता श्रीकांत त्यागी को SC से झटका, की थी ये मांग

नोएडा: नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला पर कथित हमला करने को लेकर पिछले साल गिरफ्तार किए गए स्थानीय नेता श्रीकांत त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने त्यागी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने पुलिस सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई थी। त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वह चर्चा में रहे थे। वीडियो में वह नोएडा में अपनी सोसाइटी की एक महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट करते दिखे थे।

नोएडा के सेक्टर 93 (बी) में ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी के परिसर में त्यागी (Srikant Tyagi) के पौधारोपण पर महिला ने कथित तौर पर आपत्ति जताई थी। त्यागी पर महिला से मारपीट और दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। अत: अपील के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।
शीर्ष अदालत भाजपा के निष्कासित नेता त्यागी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court judgement) के चार जुलाई के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने त्यागी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि एक व्यक्ति, जिसने हिंसा को चुना और मानव जीवन को महत्व नहीं देता है, उसे यह निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है कि सरकार को उसके विरोधियों से उसके जीवन की रक्षा करने के लिए उसको विशेष सुरक्षा मुहैया कराए।
हाईकोर्ट ने कहा था कि हमारी राय में व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने से ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान होगा। एक व्यक्ति, जिसने हिंसा को चुना है। उसके लिए मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसे यह दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि राज्य को उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। वह प्रतिद्वंद्वियों से अपने जीवन की रक्षा के लिए खुद उपाय करे। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को यदि कोई खतरा है, तो वह उसका खुद का बनाया हुआ मामला है, जिसके लिए राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे नहीं आ सकता है।