80 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक विकलांगता वाले मतदाता 14-19 और 20-21 नवंबर को घर से मतदान कर सकेंगे

राजस्थान | अधिक आयु, शारीरिक अक्षमता, कोविडजन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के चलते पोलिंग बूथों तक नहीं पहुंचने वाले मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट (एपीबी) के तहत विशेष मतदान की सुविधा प्रदान करने की विस्तृत कार्य योजना सोमवार को जारी कर दी है।

मंगलवार 17 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व काेविड संक्रमित मतदाताओं की श्रेणीवार सूची तैयार करेंगे। 17 व 18 अक्टूबर को बीएलओ को फॉर्म 12 डी वितरण को लेकर प्रशिक्षण देंगे। 18 अक्टूबर को ही राजनीतिक दलों को प्रक्रिया समझाएंगे। 20 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक फॉर्म 12 डी दिए जाएंगे। 30 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर बीएलओ भरे गए 12डी फार्म जुटाएंगे। 25 से 27 अक्टूबर तक मतदान प्रक्रिया के संबंध में मतदान दल, माइक्रो आब्जर्वर, वीडियोग्राफी और बीएलओ को पहला प्रशिक्षण देंगे।
5 से 7 नवम्बर तक पात्र मतदाताओं के मत संग्रह के लिए रूटचार्ट तैयार किया जाएगा। 9 नवम्बर तक मतदान दलों के रूटचार्ट और कार्यक्रम को राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों से साझा किया जाएगा। 11 से 13 नवम्बर तक दूसरा प्रशिक्षण होगा। 14 से 19 नवम्बर तक मतदान दल प्रथम भ्रमण के तहत घर-घर जाकर मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी के साथ वोट एकत्र कर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराएंगे। मतदान दलों का दूसरा भ्रमण 20 व 21 नवम्बर को होगा।