मानेसर की 2 सोसायटियों पर 88 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया

मानेसर नगर निगम की स्वच्छता विंग ने थोक अपशिष्ट जनरेटर होने के बावजूद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने के लिए दो सोसायटियों को 88,000 रुपये के चालान जारी किए हैं।

यह जुर्माना नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी एमएस सोढ़ी की टीम ने लगाया, जिसने निगम क्षेत्र के विभिन्न गांवों, आईएमटी जोन और सोसायटियों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने सेक्टर 90, 91, 92, कांकरौला गांव, आईएमटी सेक्टर 3 समेत अन्य का निरीक्षण किया।

जहां भी खामियां मिलीं, उन्हें सुधारने के आदेश सेनेटरी इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर को दिए गए। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि सेक्टर 90 स्थित वर्धमान ग्रीन कोर्ट और सेक्टर 92 स्थित अंसल हाइट्स सोसायटी में कूड़े का निस्तारण ठीक से नहीं किया जा रहा है।

गीले व सूखे कूड़े का अलग-अलग निस्तारण नहीं किया जा रहा है। गीले कूड़े से खाद बनाने के लिए यहां कोई कंपोस्टिंग पीट या मशीन नहीं लगी है। इसके अलावा कूड़ा भी खुले में डाला जा रहा है। इन सभी मुद्दों के चलते वर्धमान ग्रीन कोर्ट को 62,000 रुपये और अंसल हाइट्स सोसायटी को 25,800 रुपये का चालान काटा गया.


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