पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक

जोधपुर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत गैरकानूनी सभाओं प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक संबंधी आदेश जारी किए हैं।

पुलिस आयुक्त जोधपुर श्री रविदत्त गौड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की पूर्व अवधि (23 नवंबर, 2023 सांय 6 बजे से 25 नवंबर, 2023 को सांय 6 बजे तक) के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक होगी।

यह आदेश मतदान निर्वाचन-बद्ध क्षेत्रों के लिए लागू होगे। यह आदेश निर्वाचन क्षेत्र के भीतर गुरुवार, 23 नवंबर की सांय 6 बजे रविवार, 26 नवंबर की सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है तथापि घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में 48 घंटो के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नहीं होगा।

 

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