ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई की टीम ने मांगी 15 दिनों की मोहलत

वाराणसी  : ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षक (ए असोसिएट) की ओर से शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय विश्वेश कृष्ण की अदालत में जमा नहीं हो पाया। केंद्र सरकार के स्पेशल गवर्नरिंग काउंसिल अमित फोटोग्राफर ने कहा कि हमें कोर्ट में 15 दिन का अतिरिक्त समय देना होगा। केस पर वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई होगी। एक के निधन का कारण श्रवण टली पर अज्ञात के आवेदन। शनिवार को ही शैलेन्द्र पाठक की ओर से व्यास जी की गद्दी पर बैठे शिष्यों के दर्शन भी सुनने को मिलते हैं।

 

माना जा रहा है कि अलग-अलग जगहों से आई तैयारियों और त्योहारों की छुट्टियों के कारण रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो रही है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़ कर) के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 24 जुलाई से एलबम की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था। दो नवंबर को एजीकैंट कोर्ट ने बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है। रिपोर्ट तैयार करने में 15 दिन का समय और लगेगा। कोर्ट ने 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट में नियुक्ति का आदेश दिया।

वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ विशेषज्ञ सर्वेक्षण में शामिल हुए
ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम में नरकंकाल के देश भर के विशेषज्ञ शामिल थे। उप निदेशक डाॅ. आलोक कुमार त्रिपोली के नेतृत्व में सारनाथ, असम, पटना, कोलकाता और दिल्ली के विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण का काम किया। जीपीआर तकनीक से अध्ययन के लिए हैदराबाद से विशेषज्ञ का दल आया था।

ज्ञानवापी सर्वे में दो बार रुका भुगतान
24 जुलाई – ज्ञानवापी में सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ और अदालत के आदेश के बाद रोक लगा दी गई
4 से 14 अगस्त तक- सर्वे का काम हुआ
7 सितम्बर – मसिद समिति के विरोध के कारण ज्ञानवापी में सर्वेक्षण का काम नहीं हुआ
8 सितम्बर – न्यायालय द्वारा सर्वेक्षण की समय सीमा चार सप्ताह तक बढ़ाई गई
6 खोजकर्ता – ज्ञानवापी में सर्वेक्षण की समय सीमा चार सप्ताह और बढ़ गयी
2 नवंबर- एलेवेना ने बताया सर्वे पूरा हुआ। कोर्ट का 17 नवंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश
कोषागार में 250 सामग्रियां रखी गई हैं
21 जुलाई को कोर्ट के आदेश ने अरेस्ट को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि क्या ज्ञानवापी मंदिर में उसके ऊपर बनी मस्जिद को तोड़ा गया है? वहीं, सर्वेक्षण के दौरान साक्ष्य के रूप में 250 साग्रियां कोर्ट के आदेश से छह नवंबर को कोशागार के डबल लॉक में रखी गई थीं।

 

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