एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा प्रशासन, कल पेश करेगा अपील

राजस्थान : स्मार्ट आईटीआई इमशान के तहत सिटी में मास्टर प्लान ग्रीन बेल्ट का उल्लंघन कर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के तहत किए गए निर्माण विध्वंसक को लेकर नेशनल ग्रीनल ट्रिब्यून (एनजीटी) के खिलाफ इजला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में एस एसटी आईएसटीआई ने चुनौती दी है।

31 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपीलो मिश्का की जानी है। इसके लिए इजला प्रशासन ने राजस्थान के अगाजी मनीष सिंघवी की छुट्टी ले ली। आचार संहिता से पूर्व प्राधिकार की बैठक में विध्वंसक एके जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। जिला के साथ नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, मुख्य सचिव राजस्थान, राजस्थान प्रदूषण उद्योग बोर्ड, अजमेर विकास प्राधिकरण सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। वहीं इस प्रकरण में परिवदी अशोक अमीर ने 3 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट की स्थापना कर रखी है। प्रतिवादी (सरकार) के सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के खिलाफ़ निर्णय के लिए पूर्ववादियों को भी सुनाना होगा।
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