इमरान ने भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दी, जज को ‘पक्षपातपूर्ण’ बताया

पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत द्वारा अपनी सजा को मंगलवार को चुनौती देते हुए कहा कि एक “पक्षपातपूर्ण” न्यायाधीश का फैसला “उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के चेहरे पर तमाचा” और “न्याय का घोर उपहास” है। ”।

70 वर्षीय खान को इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट द्वारा तोशखाना मामले में “भ्रष्ट आचरण” का दोषी पाए जाने और तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। खान फिलहाल अटक जेल में बंद हैं।

जियो न्यूज ने वकील के हवाले से कहा, “पीटीआई अध्यक्ष का कहना है कि वह अपना पूरा जीवन जेल में बिताने के लिए तैयार हैं।”

खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में अपने वकीलों – ख्वाजा हारिस और गौहर अली खान – के माध्यम से एक याचिका दायर करके मामले में अपनी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा के खिलाफ अपील की है।

उन्होंने कहा कि ट्रायल जज ने मामले की योग्यता के बजाय “पूर्वनिर्धारित दिमाग” के आधार पर निष्कर्ष निकाला क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील को दलीलें पेश करने का अधिकार नहीं दिया गया था।

खान की याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कानून की नजर में अमान्य है और रद्द किये जाने योग्य है।

याचिका में इस्लामाबाद के जिला चुनाव आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है।


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