प्लॉट खरीद मामला: मनप्रीत बादल चिकित्सा आधार पर सुनवाई में शामिल नहीं हुए

पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, जिन पर प्लॉट खरीद ‘घोटाले’ में मामला दर्ज किया गया है, सोमवार को बठिंडा में सतर्कता ब्यूरो के सामने पेश होने में विफल रहे।

उन्होंने कहा कि वह पीठ में दर्द के कारण उपस्थित नहीं हो सके और 10 दिनों के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी। उन्होंने पीजीआई के डॉक्टरों की रिपोर्ट भी सौंपी। मनप्रीत ने कहा कि उन्हें एक सप्ताह तक आराम करने के लिए कहा गया है।

उनके वकील सुखदीप सिंह भिंडर वीबी कार्यालय पहुंचे और जांच अधिकारी को पूर्व मंत्री का मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट सौंपा।

भिंडर ने कहा कि मनप्रीत लंबे समय से पीठ दर्द से पीड़ित थे और चलने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का पीजीआई में इलाज चल रहा है और वह पेश नहीं हो सकते।

विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व मंत्री ने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा है। इसके आधार पर उच्च अधिकारियों और कानूनी सलाहकारों से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मामले में वीबी पहले ही होटल व्यवसायी राजीव कुमार, व्यवसायी विकास अरोड़ा और ठेकेदार के कर्मचारी अमनदीप को गिरफ्तार कर चुकी है। वीबी ने मनप्रीत को गिरफ्तार करने की काफी कोशिश की थी लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस बीच उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी. कुछ दिन पहले कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया था.


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