कार्यकाल खत्म, धर्मशाला, पालमपुर एमसी के मेयर के लिए अभी तक कोई चुनाव नहीं

प्रदेश सरकार धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव कराने में विफल रही है। दोनों निगमों के निवर्तमान महापौरों का कार्यकाल पिछले महीने समाप्त हो गया था।

हिमाचल नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर का कार्यकाल ढाई वर्ष का होता है। धर्मशाला में मौजूदा मेयर ओंकार नेहरा का कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गया था। सदन में 17 में से 10 सदस्यों के साथ धर्मशाला एमसी में भाजपा के पास बहुमत था। वर्तमान मेयर एसटी वर्ग से थे. हिमाचल सरकार द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर के अनुसार, धर्मशाला एमसी की अगली मेयर एक महिला होगी। धर्मशाला एमसी में कांग्रेस के छह सदस्य हैं और एक निर्दलीय भी कांग्रेस का बागी था।

हालांकि राज्य सरकार ने नए सिरे से चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि अधिसूचना में चुनाव कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार कांगड़ा के उपायुक्त धर्मशाला में मेयर पद के लिए चुनाव कराएंगे।

पूछे जाने पर उपायुक्त कांगड़ा ने कहा कि चूंकि धर्मशाला मेयर के चुनाव कराने के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए वह इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस चुनाव कराने से कतरा सकती है क्योंकि उसके पास सदन में बहुमत नहीं है।

धर्मशाला के पूर्व मेयर दविंदर जग्गी, जो धर्मशाला सदन में कांग्रेस सदस्य हैं, ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हालाँकि, उन्होंने धर्मशाला एमसी सदन में कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात स्वीकार की।

धर्मशाला के अलावा पालमपुर एमसी के मेयर पद के लिए भी पिछले महीने से चुनाव होने हैं। धर्मशाला के विपरीत, पालमपुर एमसी में कांग्रेस के पास 14 में से 13 सदस्यों के साथ पूर्ण बहुमत है। आरक्षण रोस्टर के अनुसार, पालमपुर एमसी का अगला मेयर एसटी समुदाय से होगा। सूत्रों ने कहा कि एसटी समुदाय के सदस्य को मेयर बनने के लिए धर्मशाला एमसी क्षेत्र में कम से कम 15 प्रतिशत एसटी आबादी होनी चाहिए। हालाँकि, पालमपुर एमसी में 15 प्रतिशत एसटी आबादी नहीं है। सूत्रों ने कहा कि सरकार पालमपुर एमसी के मेयर की सीट सामान्य वर्ग के लिए खोल सकती है।

सूत्रों ने कहा कि पालमपुर एमसी के मेयर के लिए चुनाव कराने में कानूनी खामी थी। पिछली सरकार ने जिले में मेयर पद के लिए चुनाव कराने के लिए डीसी कांगड़ा को नोडल अधिकारी बनाने की अधिसूचना जारी की थी। हालाँकि, अधिसूचना में पालमपुर एमसी का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए सरकार को डीसी को पालमपुर एमसी में मेयर पद के लिए चुनाव कराने में सक्षम बनाने के लिए अधिसूचना में संशोधन करना पड़ सकता है।

इस बीच भाजपा ने धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम में चुनाव नहीं कराने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार धर्मशाला और पालमपुर में मेयर पद के लिए चुनाव न कराकर स्थानीय निकायों की स्वतंत्रता से समझौता कर रही है।


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