टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ का आरोप; दिल्ली HC में 31 अक्टूबर को सुनवाई

असम:  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ “कैश-फॉर-क्वेरी” के आरोपों पर, पार्टी के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने आग्रह किया है कि इस मामले की उचित संसदीय मंच द्वारा पूरी तरह से जांच की जाए। ओ’ब्रायन का बयान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों को लेकर बढ़ते विवाद के मद्देनजर आया है, जिन्होंने दावा किया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के बदले में रिश्वत ली थी।
ओ’ब्रायन ने पार्टी का रुख जाहिर करते हुए कहा, ”हमने मीडिया में आई खबरों पर गौर किया है. पार्टी नेतृत्व ने संबंधित सदस्य को अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की सलाह दी है. वह पहले ही ऐसा कर चुकी हैं. हालांकि, जब से मामला एक निर्वाचित सांसद से जुड़ा है, मामले की जांच संसद के सही मंच से कराई जाए – जिसके बाद पार्टी नेतृत्व उचित निर्णय लेगा।”

15 अक्टूबर को राजनीतिक तूफान तब भड़क गया जब निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर संसद में सवाल उठाने के बदले में एक व्यवसायी से नकदी और उपहार मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने का आह्वान किया, जिसे बाद में बिरला ने संसद की आचार समिति को भेज दिया।
दुबे ने वकील देहाद्राई से प्राप्त एक पत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि उनके पास मोइत्रा को रिश्वत की पेशकश के “अकाट्य” सबूत हैं। भाजपा सांसद ने आगे आरोप लगाया कि मोइत्रा द्वारा लोकसभा में पूछे गए अधिकांश प्रश्न अडानी समूह पर केंद्रित थे। मोइत्रा ने पहले व्यापार समूह और उसकी प्रथाओं की आलोचना की थी, विशेष रूप से शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद।

विवाद तब और बढ़ गया जब मोइत्रा ने अपने आरोप लगाने वालों – एक “फर्जी डिग्री सांसद” और अपने “झूठे पूर्व” को आरोपों के स्रोत के रूप में लेबल करके जवाब दिया। 17 अक्टूबर को, मोइत्रा ने आरोपों से इनकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था।
20 अक्टूबर को हुई अदालती सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने मोइत्रा की याचिका पर विचार किया, जिसमें निशिकांत दुबे, देहाद्राई, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया आउटलेट्स को उनके बारे में फर्जी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की गई है।

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