टीओडी पॉलिसी के तहत आरआरटीएस कॉरिडोर के दोनों तरफ विकास कार्य होंगे

गाजियाबाद: ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पॉलिसी के तहत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के दोनों तरफ के क्षेत्र को विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सलाहकार एजेंसी के लिए निविदा निकाली है. एजेंसी की रिपोर्ट गाजियाबाद और मेरठ विकास प्राधिकरण को दी जाएगी. एजेंसी रिपोर्ट तैयार कर बताएगी कि भूउपयोग मिश्रित कर आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां कहां हो सकेंगी. इसके अलावा कॉरिडोर के दोनों तरफ अवैध कॉलोनी विकसित नहीं होंगी. शासन ने आरआरटीएस कारिडोर के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (टीओडी) पॉलिसी जारी की है. पॉलिसी के अनुसार, शासन ने कॉरिडोर के दोनों तरफ 500-500 मीटर और स्टेशन से 1.5 किमी परिधि के दायरे में मिश्रित भू उपयोग (मिक्स लैंड) घोषित किया गया था.
जीडीए और आवास विकास परिषद ने पॉलिसी के तहत अपने क्षेत्र के स्टेशन और कॉरिडोर के दोनों तरफ इसे लागू कर दिया. स्टेशनों के अलावा दुहाई डिपो को भी पॉलिसी में शामिल किया है. प्राथमिक खंड का उद्घाटन के बाद कॉरिडोर और स्टेशन के पास के क्षेत्र को विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है. टीओडी के तहत कॉरिडोर और स्टेशन के दोनों तरफ किस तरह विकास कार्य होंगे. कौन सी योजना कहां लाई जाएगी. इसकी योजना एनसीआरटीसी को तैयार करनी है. एनसीआरटीसी अपने सुझाव और योजना गाजियाबाद और मेरठ विकास प्राधिकरण को देंगी. इसके बाद योजना पर काम शुरू हो सकेगा.
रोजगार के अवसर मिलेंगे
कॉरिडोर से टीओडी जोन में नक्शा पास कराने के लिए भू-स्वामी को एनसीआरटीसी से एनओसी लेकर जीडीए या आवास विकास परिषद में जमा करनी होगी. नक्शा स्वीकृति शुल्क जो भी जमा होगा. उसमें जीडीए, आवास विकास परिषद और एनसीआरटीसी को 50-50 फीसदी मिलेंगे.


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