एमएचसी ने सिलंबरासन टीआर को फिल्मों में अभिनय करने से रोकने से किया इनकार

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता सिलंबरासन टीआर को फिल्म ‘कोरोना कुमार’ को पूरा किए बिना किसी अन्य फिल्म में अभिनय करने से रोकने की वेल्स फिल्म इंटरनेशनल लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति सी सरवनन ने कहा कि यदि अभिनेता को अन्य फिल्मों में अभिनय करने से रोका जाता है तो इससे अन्य फिल्म निर्माण में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा न्यायाधीश ने मामले को निपटाने के लिए वरिष्ठ वकील एनएल राजा को मध्यस्थ के रूप में भी नियुक्त किया।अभिनेता के वकील ने अदालत के आदेश के अनुपालन में सुरक्षा के रूप में 1 करोड़ रुपये की रसीद भी जमा की।

फिल्म निर्माण कंपनी वेल्स फिल्म इंटरनेशनल ने मद्रास उच्च न्यायालय (एमएचसी) में याचिका दायर कर अभिनेता सिलंबरासन को वादे के मुताबिक फिल्म ‘कोरोना कुमार’ पूरी किए बिना किसी अन्य फिल्म में अभिनय करने से रोकने की मांग की।

फिल्म निर्माण कंपनी ने यह भी दावा किया कि उनकी फिल्म ‘कोरोना कुमार’ में अभिनय के लिए उन्हें 2021 में कुल वेतन 9.5 करोड़ रुपये में से 4.5 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान पहले ही कर दिया गया था। अदालत ने सिलंबरासन को 1 करोड़ रुपये की जमानत राशि देने का निर्देश दिया।


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