पीपीएफ खाता खोलने से पहले जान लें ये बात

पीपीएफ खाता : ज्यादा रिटर्न और टैक्स छूट के कारण पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) हर किसी का पसंदीदा है। इसके तहत निवेश की गई मूल राशि पर धारा 80सी के तहत कर नहीं लगता है। वहीं, इससे मिलने वाला ब्याज धारा 10 के मुताबिक टैक्स-फ्री है। कई लोगों का मानना ​​है कि अगर वे लंबी अवधि के लिए अपना पैसा पीपीएफ में निवेश करते हैं, तो रिटायर होने तक वे करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश की सोच रहे है तो ये नियम जान ले।

पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है : पीपीएफ 15 साल में मैच्योर होने वाली स्कीम है, जिसे 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे आप बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह खोल सकते हैं. आप खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बैंक से डाकघर और डाकघर से बैंक दोनों में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति खोल सकता है.

 पीपीएफ जमा, कब और कितनी बार : एक व्यक्ति एक साल में अधिकतम 12 बार पीपीएफ खाते में पैसा जमा कर सकता है। आप चाहें तो हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं या फिर चाहें तो साल की शुरुआत में एक बार में ही पूरा पैसा जमा कर सकते हैं.

पीपीएफ ब्याज दर : पीपीएफ पर आपको गारंटीशुदा रिटर्न मिलता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पैसा शेयर बाजार में निवेश नहीं किया जाता है, इसलिए शेयर बाजार के प्रदर्शन के आधार पर रिटर्न बढ़ता या घटता नहीं है। पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है और हर तिमाही इसकी समीक्षा की जाती है। फिलहाल यह दर 7.1 फीसदी है.

पीपीएफ जमा सीमा : आपको पीपीएफ में कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे, ताकि खाता सक्रिय रहे। इस खाते में आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. इससे ज्यादा पैसा जमा करने पर आपको न तो इस पर कोई ब्याज मिलेगा और न ही 80सी के तहत टैक्स छूट मिलेगी. यह अतिरिक्त राशि ग्राहक को बिना किसी ब्याज के लौटा दी जाती है।

बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट : पीपीएफ खाता किसी भी बच्चे के माता-पिता द्वारा बच्चे के नाम पर खोला जा सकता है। यदि कोई दादा-दादी अपने पोते-पोती के लिए पीपीएफ खाता खोलना चाहते हैं, तो वे इसे नहीं खोल सकते। केवल माता-पिता ही बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं।

 कितने खाते खोले जा सकते हैं : एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में से किसी एक में खोला जा सकता है। एक खाता दोनों जगह नहीं खोला जा सकता. हालाँकि, आप अपने खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवश्य स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर गलती से दो खाते खुल जाते हैं तो दूसरे खाते को नियमित खाता माना जाएगा.

पीपीएफ का समय से पहले बंद होना : आप चाहें तो मैच्योरिटी से पहले भी अपना पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकते हैं. हालाँकि, यह भी 5 साल पूरे होने के बाद ही संभव है। साथ ही कुछ शर्तों के तहत आप इसे रुकवा भी सकते हैं. पीपीएफ को समय से पहले बंद करने और पैसे निकालने की शर्त यह है कि पैसे का इस्तेमाल किसी घातक बीमारी के लिए किया जाना चाहिए। इसे खाताधारक, उसके पार्टनर, बच्चे या माता-पिता के इलाज के लिए निकाला जा सकता है। इसके अलावा आपको मेडिकल अथॉरिटी से जरूरी इजाजत भी लेनी होगी.

 नामांकन के लिए अलग फॉर्म : जब आप पीपीएफ फॉर्म (फॉर्म-ए) भरते हैं तो इसमें नामांकन दाखिल करने का कोई विकल्प नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना होगा. ध्यान रहे कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म (फॉर्म-ई) जरूर भरना होगा, ताकि बाद में नॉमिनी को लेकर कोई कानूनी दिक्कत न हो।


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