प्रचार सामग्री मुद्रण में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करें प्रिंटर्स

विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्येनजर जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार गुरुवार को जिले के पिं्रटिंग प्रेस संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 ए तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
इस मौके पर सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना आवश्यक है। विभिन्न प्रावधानों के पीछे आयोग की मंशा है कि निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार पर किया जाने वाला व्यय प्रत्याशी के खर्च में शामिल हो तथा आदर्श आचार संहिता की पालना हो। इसके लिए जरूरी है कि सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पैंफलेट, पोस्टर पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता होना चाहिए। प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किए जाने पर ही कोई सामग्री मुद्रित की जा सकेगी।
सहायक लेखाधिकारी गुगनराम तेतरवाल ने कहा कि प्रत्येक मुद्रित सामग्री का प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवानी होगी। उन्होंने कहा कि उप धारा (1) तथा उप धारा (2) के उल्लंघन पर 6 महीने तक का कारावास तथा दो हजार रुपए तक का जुर्माने की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि आरपी एक्ट एवं निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा, उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।
इस दौरान कनिष्ठ लेखाकार ओंकार मल, इमरान, कुलदीप शर्मा, मनोज सैनी, भंवर लाल सैनी, सुधीर गुप्ता, अमित कुमार, जुगल किशोर सहित संबंधित अधिकारी एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालक मौजूद थे।


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