पत्नी के खाना पकाने के कौशल की कमी शादी तोड़ने का कोई आधार नहीं: केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बुनियादी खाना पकाने के कौशल की कमी को कानूनी विवाह को खत्म करने के लिए पर्याप्त क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। अपनी पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा: “पत्नी खाना बनाना नहीं जानती थी और इसलिए, उसने पति के लिए खाना नहीं बनाया।

इसे कानूनी विवाह को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त क्रूरता नहीं कहा जा सकता।” अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब पति ने आरोप लगाया कि वह उसके लिए खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी और खाना बनाना नहीं जानती थी।

उनकी शादी 7 मई 2012 को हुई थी और उसके बाद वे पति के घर और बाद में अबू धाबी में एक साथ रह रहे थे।

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वह कभी उसका सम्मान नहीं करती थी और उससे दूरी बनाए रखती थी। पति ने बताया कि 2013 में उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और पुलिस और मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

पति द्वारा उद्धृत क्रूरता का एक अन्य आधार यह है कि उसने उसकी नौकरी समाप्त करने के उद्देश्य से उसके नियोक्ता को शिकायत भेजी थी। पत्नी ने जवाब दिया कि वह उसके साथ अपना वैवाहिक जीवन जारी रखना चाहती है और केवल यह देखने की कोशिश कर रही है कि क्या अपीलकर्ता का नियोक्ता उनके तनावपूर्ण रिश्ते को सुधारने में उसकी मदद कर सकता है। इसलिए उसने केवल हस्तक्षेप के अनुरोध के रूप में उसे एक ई-मेल भेजा।


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