माफिया अतीक अहमद का काफिला नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल के लिए हुआ रवाना, देखें VIDEO…

नई दिल्ली। माफिया अतीक अहमद को UP पुलिस प्रयागराज से लेकर अहमदाबाद की साबरमती जेल के लिए मंगलवार रात 8.35 बजे रवाना हो गई। यहां से निकलने से पहले अतीक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पुलिस ने उसे दवा दी। आराम होने के बाद उसे लेकर टीम रवाना हो गई। अतीक को मंगलवार को ही उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

सजा के बाद दोपहर 3.30 बजे अतीक को नैनी जेल वापस लाया गया था, लेकिन उसे जेल के अंदर नहीं लिया गया। 5 घंटे प्रिजन वैन जेल गेट पर ही खड़ी रही। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने अतीक को जेल में लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा- अतीक को नैनी जेल में लेने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है।

अतीक को सोमवार को ही साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। अहमदाबाद से STF टीम रविवार शाम 5:45 बजे निकली थी, जो सोमवार शाम 5:30 बजे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंची। STF का काफिला अहमदाबाद से राजस्थान के उदयपुर-कोटा होते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी के रास्ते सोमवार सुबह 9 बजे के करीब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ था। टीम ने 1300 किलोमीटर का सफर 23 घंटे 45 मिनट में पूरा किया। इस दौरान काफिला 8 जगह रुका।

MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे। वहीं, अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया है।
अतीक अहमद का 30-35 साल से प्रयागराज समेत आसपास के 8 जिलों में वर्चस्व रहा है। यूपी पुलिस के डोजियर के अनुसार, अतीक के गैंग IS- 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं। अभी कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं। इनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मुकदमे भी हैं। अतीक पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था। यानी 44 साल में अतीक पहली बार दोषी ठहराया गया है और उसे सजा मिली है।
उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है. कोर्ट ने तीनों पर 1- 1 लाख का जुर्माना भी लगाया. जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.
उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था.
अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला निकल चुका है. बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद अब अतीक को साबरमती जेल ले जाया जा रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उमेश पाल हत्याकांड में कल डाली गई अर्जी जो कुछ कानूनी पेंचीदगी के कारण कोर्ट में नहीं सुनी जा सकी, अब उसी अर्जी पर अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में लेने की तैयारी हो सकती है. लेकिन क्योंकि अभी तक पुलिस के पास इसका कोई वारंट नहीं आया है, ऐसे में मामला फंसता दिख रहा है.


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