मझगांव मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया जमानती वारंट

मुंबई: शिवसेना ठाकरे गाताचे सांसद संजय राउत ने बीजेपी विधायक नीतीश राणे के खिलाफ गैर-नुकसान के मामले में समन दायर किया है. पार्टी से अनुपस्थित चल रहे बीजेपी विधायक नीतीश राणे के खिलाफ मझगांव मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को जमानत वारंट जारी किया.

इसलिए विधायक नितेश राणे को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा. नीतीश राणे के कामकाज को लेकर बयान सांसद संजय राउत और बीजेपी विधायक नितेश राणे के बीच हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं.

बीजेपी के पूर्व विधायक नितेश राणे ने संजय रौता को लेकर परेशान करने वाला बयान दिया था. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में एक बार फिर भूकंप आएगा. नीतीश राणे ने 7 तारीख को बयान दिया था कि संजय राउत 10 जून तक राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश करेंगे.

राणे के मौखिक या मौखिक हमले से उन्हें कोई नुकसान न होने का राउत का दावा निराधार होता। याचिकाकर्ता के हस्तक्षेप से कोर्ट ने राणे को 16 अक्टूबर को रोजी समन बजारून कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया होगा.

केवल राणे मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत से अनुपस्थित रहे। इसलिए कोर्ट ने राणे के खिलाफ जमींदारी वारंट जारी कर दिया.

शीघ्र डाक और समन की प्राप्ति : न्यायालय को अब तक समन नहीं मिला है, ऐसा दावा वकीलों की अदालत में किया गया होगा. बस, समन स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है और कोर्ट उसे खारिज कर देता है.

साथ ही कोर्ट ने नसल्याच्या राणे के उस दावे पर भी हैरानी जताई कि उन्हें सिर्फ एक महीने और पांच दिन में समन मिला. साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि राणे की गिरफ्तारी का वारंट कांकावली स्थित उनके घर स्पीड पोस्ट नंबर पर भेजा जाएगा. 15 दिसंबर की वजह से रोजी विधायक नितेश राणे को निजी तौर पर यात्रा करनी पड़ेगी.


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